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Eligibility 2026

UP Assistant Teacher (SUPER TET) 2026: अधिवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) के लिए आवश्यक शर्तें और प्रक्रिया

UP Assistant Teacher (Super TET) 2026 के लिए अधिवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) की पूरी जानकारी – क्या चाहिए और कैसे बनवाएं!

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Author

Yadvendra Singh Pal

Founder & Director,Unictest. M.Sc (Maths), MCA & Full-Stack Developer. Former Senior Academic Counsellor with 3+ years of expertise in Teaching Exams (CTET, KVS, DSSSB) and JEE/NEET mentorship. I bridge the gap between complex exam pedagogy and intuitive technology to help students achieve success.

Updated: 2026-06-21 · हिंदी

SUPER TET Eligibility Criteria 2026

नमस्ते मेरे प्यारे साथियों! Unictest पर आपका स्वागत है। अगर आप UP Assistant Teacher (SUPER TET) 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जानते होंगे कि डॉक्यूमेंट्स कितने ज़रूरी होते हैं। इनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है आपका अधिवास प्रमाण पत्र, जिसे हम Domicile Certificate या निवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को इसकी सही जानकारी नहीं होती और आखिरी समय में परेशान होते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं, आपका मेंटर, आज आपको इसकी हर एक बारीकी समझाऊंगा।


क्यों ज़रूरी है Domicile Certificate?


देखिये, उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरियों में, खासकर शिक्षक भर्ती में, राज्य के निवासियों को कुछ विशेष लाभ मिलते हैं, जैसे आरक्षण का लाभ। इन लाभों का दावा करने के लिए आपको यह साबित करना होता है कि आप उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं। और यह काम आपका Domicile Certificate ही करता है। अगर आपके पास यह नहीं है या इसमें कोई गलती है, तो आपकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है, चाहे आपके नंबर कितने भी अच्छे क्यों न हों। मैंने अपने टीचिंग करियर में ऐसे कई छात्रों को देखा है जिन्होंने अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण वे अंतिम चयन से वंचित रह गए। यह वाकई बहुत दुखद होता है!


अधिवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) क्या है?


अधिवास प्रमाण पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष राज्य या जिले का स्थायी निवासी है। उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती (SUPER TET) के संदर्भ में, यह प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करता है कि आप उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं और राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी लाभों, जैसे कि आरक्षण, के हकदार हैं। यह आपके स्थायी पते का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण होता है।


UP Assistant Teacher 2026 के लिए Domicile Certificate की आवश्यकताएं


SUPER TET 2026 के लिए अधिवास प्रमाण पत्र की आवश्यकताएं बहुत स्पष्ट हैं। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार जारी किया गया हो।


  • राज्य की स्थायी नागरिकता: आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। इसका मतलब है कि आवेदक या उसके माता-पिता कम से कम एक निश्चित अवधि से उत्तर प्रदेश में रह रहे हों।
  • आरक्षण का लाभ: अगर आप SC, ST, OBC जैसी किसी आरक्षित श्रेणी से आते हैं और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो आपको आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब आपके पास वैध अधिवास प्रमाण पत्र हो। अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में ही माना जाता है, भले ही वे अपने राज्य में आरक्षित श्रेणी में आते हों।
  • दस्तावेज़ सत्यापन: अंतिम चयन से पहले दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान यह प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से मांगा जाता है। इसके बिना आपकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
  • हाल ही में जारी: कुछ भर्तियों में यह भी देखा गया है कि Domicile Certificate एक निश्चित अवधि (जैसे 6 महीने या 1 साल) के भीतर जारी किया गया होना चाहिए। हालांकि, Domicile Certificate की कोई समाप्ति तिथि नहीं होती, लेकिन भर्ती बोर्ड समय-समय पर नए नियमों की घोषणा कर सकता है। इसलिए, हमेशा भर्ती अधिसूचना (Recruitment Notification) को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है।

गुरु मंत्र: मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है कि अगर आपका Domicile Certificate 3-4 साल से ज्यादा पुराना है, तो एक बार नया बनवा लेना हमेशा सुरक्षित रहता है, खासकर अगर आपके पते या किसी अन्य जानकारी में कोई बदलाव आया हो।

अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)


अधिवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी। इन दस्तावेज़ों को पहले से तैयार रखना आपकी प्रक्रिया को बहुत आसान बना देगा।


  • पहचान पत्र (Identity Proof): आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड।
  • निवास प्रमाण पत्र (Address Proof): राशन कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन का बिल (पिछले 6 महीने का), बैंक पासबुक, पासपोर्ट।
  • जन्म प्रमाण पत्र (Date of Birth Proof): जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल की मार्कशीट/प्रमाण पत्र।
  • शपथ पत्र (Affidavit): एक स्व-घोषित शपथ पत्र जिसमें यह उल्लेख हो कि आप उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं और आपने पहले किसी अन्य राज्य से Domicile Certificate प्राप्त नहीं किया है। यह किसी नोटरी पब्लिक से प्रमाणित होना चाहिए।
  • परिवार रजिस्टर की नकल: कुछ मामलों में परिवार रजिस्टर की नकल भी मांगी जा सकती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
  • ग्राम प्रधान/वार्ड पार्षद का प्रमाण पत्र: यह प्रमाणित करने के लिए कि आप उस क्षेत्र के निवासी हैं।
  • पासपोर्ट साइज फोटो: हाल ही की 2-3 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो।
  • आवेदन पत्र: ऑनलाइन या ऑफलाइन भरा हुआ आवेदन पत्र।

सावधान! सभी दस्तावेज़ों की मूल प्रति (Original) और उनकी स्व-प्रमाणित (Self-attested) फोटोकॉपी तैयार रखें। दस्तावेज़ों में किसी भी प्रकार की विसंगति (Discrepancy) आपकी आवेदन प्रक्रिया को बाधित कर सकती है। मैंने देखा है कि कई छात्र जल्दबाजी में गलत या अधूरे डॉक्यूमेंट्स जमा कर देते हैं, जिससे बाद में बहुत दिक्कतें आती हैं।

यह समझना बहुत ज़रूरी है कि Domicile Certificate सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह आपकी पहचान और आपके अधिकारों का प्रमाण है। इसलिए इसे बनवाने में कोई लापरवाही न करें। अगले सेक्शन में हम इसकी पूरी आवेदन प्रक्रिया और कुछ ज़रूरी टिप्स पर बात करेंगे।

Eligibility at a Glance

Education

Graduation + B.Ed / D.El.Ed

Age Limit

18 – 35 Years (Relaxation applicable)

Nationality

Indian Citizen

Category-wise Eligibility

आवश्यक दस्तावेज़ (SUPER TET)विवरणअनिवार्यता
अधिवास प्रमाण पत्र (Domicile)उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होने का प्रमाणअनिवार्य (आरक्षण के लिए)
जाति प्रमाण पत्र (Caste)SC/ST/OBC श्रेणी के लिएआरक्षित श्रेणी हेतु अनिवार्य
आय प्रमाण पत्र (Income)आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) या कुछ विशेष छूटों के लिएआवश्यकतानुसार
शैक्षणिक प्रमाण पत्रहाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्रीअनिवार्य
शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET/CTET)UPTET / CTET का प्रमाण पत्रअनिवार्य
B.Ed/BTC/DElEd प्रमाण पत्रशिक्षण प्रशिक्षण योग्यता का प्रमाण पत्रअनिवार्य
पहचान पत्रआधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडीअनिवार्य
पासपोर्ट साइज फोटोहाल ही की रंगीन फोटोअनिवार्य

SUPER TET — विस्तृत पात्रता मानदंड

चलिए, अब बात करते हैं कि आप अपना अधिवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) कैसे बनवा सकते हैं। यह प्रक्रिया अब पहले से काफी आसान हो गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे ऑनलाइन कर दिया है। मेरा मानना है कि हर छात्र को इन सरकारी प्रक्रियाओं की जानकारी होनी चाहिए ताकि वे किसी पर निर्भर न रहें और अपना काम खुद कर सकें।


Domicile Certificate बनवाने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया (Online & Offline)


उत्तर प्रदेश में अधिवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मुख्य रूप से दो तरीके हैं: ऑनलाइन और ऑफलाइन।


ऑनलाइन प्रक्रिया (e-District Portal के माध्यम से):


  • स्टेप 1: e-District पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले, उत्तर प्रदेश के e-District पोर्टल (edistrict.up.nic.in) पर जाएं।
  • स्टेप 2: नागरिक सेवा पोर्टल पर पंजीकरण: अगर आप पहली बार पोर्टल पर आए हैं, तो 'नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण' पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करें। इसमें आपको अपनी बेसिक जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि भरना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा।
  • स्टेप 3: लॉग इन करें: अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल पर लॉग इन करें।
  • स्टेप 4: सेवा का चयन करें: लॉग इन करने के बाद, 'आवेदन करें' सेक्शन में 'निवास प्रमाण पत्र' (Domicile Certificate) का चयन करें।
  • स्टेप 5: आवेदन पत्र भरें: आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक और सही-सही भरें। इसमें आपका नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, वर्तमान पता, स्थायी पता, निवास की अवधि आदि शामिल होगा।
  • स्टेप 6: दस्तावेज़ अपलोड करें: ऊपर बताए गए सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को स्कैन करके अपलोड करें। सुनिश्चित करें कि दस्तावेज़ स्पष्ट और निर्धारित प्रारूप (जैसे JPG, PDF) और आकार में हों।
  • स्टेप 7: आवेदन शुल्क का भुगतान करें: ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें। शुल्क आमतौर पर बहुत कम होता है (लगभग ₹15-30)।
  • स्टेप 8: आवेदन जमा करें और रसीद प्राप्त करें: आवेदन पत्र जमा करने के बाद, आपको एक आवेदन संख्या (Application Number) और रसीद मिलेगी। इसे सुरक्षित रखें, क्योंकि इससे आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर पाएंगे।

ऑफलाइन प्रक्रिया:


  • स्टेप 1: आवेदन पत्र प्राप्त करें: आप तहसील कार्यालय, जन सेवा केंद्र (CSC) या e-District वेबसाइट से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
  • स्टेप 2: आवेदन पत्र भरें: आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें।
  • स्टेप 3: दस्तावेज़ संलग्न करें: सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
  • स्टेप 4: ग्राम प्रधान/वार्ड पार्षद से सत्यापन: कुछ मामलों में, आपको अपने ग्राम प्रधान या वार्ड पार्षद से आवेदन पत्र पर सत्यापन करवाना पड़ सकता है।
  • स्टेप 5: आवेदन जमा करें: भरे हुए आवेदन पत्र और दस्तावेज़ों को तहसील कार्यालय या जन सेवा केंद्र में जमा करें। शुल्क का भुगतान करें और रसीद प्राप्त करें।

Expert Tip: मेरा अनुभव कहता है कि ऑनलाइन तरीका ज़्यादा तेज़ और सुविधाजनक है। आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं। हालांकि, अगर आपको ऑनलाइन प्रक्रिया में कोई दिक्कत आ रही है, तो जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर मदद लेना सबसे अच्छा विकल्प है। वे बहुत मामूली शुल्क लेकर आपका आवेदन भर देते हैं।

Domicile Certificate की वैधता और नवीनीकरण


आमतौर पर, अधिवास प्रमाण पत्र की कोई 'एक्सपायरी डेट' नहीं होती। यह एक बार बन जाने के बाद जीवन भर के लिए वैध माना जाता है, जब तक कि आपके निवास स्थान में कोई बड़ा बदलाव न हो या सरकार कोई नया नियम न लागू करे। हालांकि, कुछ विशेष भर्तियों के लिए, भर्ती बोर्ड यह मांग कर सकता है कि प्रमाण पत्र एक निश्चित अवधि के भीतर (जैसे पिछले 6 महीने या 1 वर्ष) जारी किया गया हो।


महत्वपूर्ण बात: अगर आपके पते में कोई बदलाव आया है, या आपके नाम, पिता के नाम आदि में कोई गलती है, तो आपको तुरंत नया प्रमाण पत्र बनवाना चाहिए। पुराने, गलत जानकारी वाले प्रमाण पत्र से आपको भविष्य में दिक्कत हो सकती है। मैंने देखा है कि कई स्टूडेंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट नहीं करते और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती है।

आवेदन के बाद, आपके दस्तावेज़ों का सत्यापन होता है, जो राजस्व विभाग के कर्मचारी (जैसे लेखपाल) द्वारा किया जाता है। वे आपके पते का भौतिक सत्यापन भी कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में आमतौर पर 15-30 दिन का समय लगता है। इसलिए, मेरी सलाह है कि आप SUPER TET 2026 की अधिसूचना आने से पहले ही इसे बनवा लें। तैयारी के साथ-साथ डॉक्यूमेंट्स भी रेडी रखें, क्योंकि अंतिम समय में बहुत भीड़ और दिक्कतें होती हैं।

Important Notes

तो साथियों, अब तक हमने Domicile Certificate की ज़रूरतों और आवेदन प्रक्रिया को समझ लिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है ताकि अंतिम समय में कोई परेशानी न आए। मेरा उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपको पूरी तरह से तैयार करना है।


परीक्षा के दिन और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए महत्वपूर्ण टिप्स


  • समय पर आवेदन करें: सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात – Domicile Certificate के लिए जितनी जल्दी हो सके आवेदन करें। नोटिफिकेशन का इंतज़ार न करें। मैंने अक्सर देखा है कि जब नोटिफिकेशन आ जाता है, तो सरकारी दफ्तरों में भीड़ बढ़ जाती है और काम में देरी होती है।
  • सभी दस्तावेज़ों की फोटोकॉपी: अपने Domicile Certificate की कई स्व-प्रमाणित फोटोकॉपियाँ तैयार रखें। साथ ही, मूल प्रमाण पत्र को सुरक्षित रखें।
  • ऑनलाइन स्थिति ट्रैक करें: आवेदन करने के बाद, e-District पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति (Application Status) नियमित रूप से ट्रैक करते रहें। अगर कोई आपत्ति (Objection) आती है, तो उसे तुरंत दूर करें।
  • नाम की स्पेलिंग: सुनिश्चित करें कि आपके Domicile Certificate में आपका नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि आपके अन्य शैक्षणिक दस्तावेज़ों (जैसे हाई स्कूल मार्कशीट) से मेल खाती हो। स्पेलिंग में छोटी सी गलती भी बड़ी समस्या बन सकती है।
  • भर्ती अधिसूचना पढ़ें: SUPER TET 2026 की आधिकारिक भर्ती अधिसूचना (Official Notification) को बहुत ध्यान से पढ़ें। Domicile Certificate से संबंधित किसी भी विशेष निर्देश या नई आवश्यकता पर नज़र रखें।

सामान्य गलतियाँ जो छात्र करते हैं:
1. आवेदन करने में देरी करना, जिससे अंतिम समय में हड़बड़ी होती है।
2. दस्तावेज़ों में नाम या पते की स्पेलिंग गलत होना।
3. पुराने या अमान्य दस्तावेज़ जमा करना।
4. आवेदन की स्थिति को ट्रैक न करना और आपत्ति आने पर उसे नज़रअंदाज़ कर देना।
5. यह सोचना कि Domicile Certificate की ज़रूरत सिर्फ आरक्षण वालों को है। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को भी यह निवास के प्रमाण के रूप में आवश्यक हो सकता है।

Domicile Certificate और SUPER TET में चयन पर इसका प्रभाव


Domicile Certificate का सीधा संबंध आपकी पात्रता और आरक्षण के लाभ से है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आरक्षित श्रेणी (SC/ST/OBC) से आते हैं, तो आपको केवल तभी आरक्षण का लाभ मिलेगा जब आपके पास वैध अधिवास प्रमाण पत्र होगा। बिना इसके, आपको सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में माना जाएगा, भले ही आपके अंक आरक्षित श्रेणी के कट-ऑफ से अधिक हों, लेकिन सामान्य श्रेणी के कट-ऑफ से कम हों। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैंने कई मेहनती छात्रों को सिर्फ इस एक डॉक्यूमेंट की वजह से अवसर खोते देखा है।


अंतिम चयन प्रक्रिया में दस्तावेज़ सत्यापन (Document Verification - DV) एक निर्णायक चरण होता है। अगर आपके दस्तावेज़ अधूरे या गलत पाए जाते हैं, तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाती है। इसलिए, SUPER TET की तैयारी के साथ-साथ अपने सभी दस्तावेज़ों को भी अपडेट और तैयार रखना उतना ही ज़रूरी है।


निष्कर्ष और प्रेरणा:


मेरे प्यारे छात्रों, UP Assistant Teacher बनना आपका सपना है और इसे पूरा करने के लिए सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि हर एक छोटी-बड़ी चीज़ पर ध्यान देना ज़रूरी है। Domicile Certificate एक ऐसा ही महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। मुझे उम्मीद है कि इस विस्तृत जानकारी से आपको Domicile Certificate की पूरी प्रक्रिया और महत्व समझ में आ गया होगा। अपनी तैयारी को पूरी लगन से जारी रखें और साथ ही अपने दस्तावेज़ों को भी तैयार रखें। याद रखिए, सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं, बल्कि सही योजना और सतर्कता से मिलती है। आपमें वो जज़्बा है, आप ज़रूर सफल होंगे! Unictest हमेशा आपके साथ है। अपनी पढ़ाई में कोई कमी मत छोड़ना और अपने लक्ष्य पर अटल रहना। जय हिन्द!

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Frequently Asked Questions (SUPER TET)

UP Assistant Teacher (SUPER TET) 2026 भर्ती में Domicile Certificate (अधिवास प्रमाण पत्र) इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह आपको उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी प्रमाणित करता है। इसके माध्यम से आप राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले आरक्षण जैसे लाभों का दावा कर सकते हैं। अन्य राज्यों के उम्मीदवार, भले ही वे अपने राज्य में आरक्षित श्रेणी में हों, उन्हें यूपी में सामान्य श्रेणी में ही माना जाता है। दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान यह एक अनिवार्य दस्तावेज़ है; इसके बिना आपकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है, चाहे आपके अंक कितने भी अच्छे क्यों न हों।

उत्तर प्रदेश Domicile Certificate बनवाने के लिए मुख्य योग्यता मानदंड यह है कि आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। इसका अर्थ है कि आवेदक या उसके माता-पिता पिछले कम से कम तीन वर्षों से उत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से निवास कर रहे हों। कुछ विशेष परिस्थितियों में, जन्म स्थान या संपत्ति के आधार पर भी निवास प्रमाणित किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपकी सभी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे नाम और पता, आपके अन्य सरकारी पहचान पत्रों और शैक्षणिक दस्तावेज़ों से मेल खाती हो।

Domicile Certificate के लिए आप ऑनलाइन (e-District पोर्टल edistrict.up.nic.in के माध्यम से) या ऑफलाइन (जन सेवा केंद्र/तहसील कार्यालय) आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज़ों में पहचान पत्र (आधार कार्ड), निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, बिजली बिल), जन्म प्रमाण पत्र (हाई स्कूल मार्कशीट), शपथ पत्र (Affidavit), परिवार रजिस्टर की नकल (यदि आवश्यक हो), और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं। सभी दस्तावेज़ों की मूल प्रति और स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी तैयार रखनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन में सभी दस्तावेज़ों को स्कैन करके अपलोड करना होता है।

आमतौर पर, उत्तर प्रदेश Domicile Certificate की कोई निश्चित 'एक्सपायरी डेट' नहीं होती है और यह एक बार जारी होने के बाद आजीवन वैध माना जाता है। हालाँकि, कुछ विशेष भर्ती प्रक्रियाओं में, भर्ती बोर्ड यह मांग कर सकता है कि प्रमाण पत्र एक निश्चित अवधि (जैसे पिछले 6 महीने या 1 वर्ष) के भीतर जारी किया गया हो। यदि आपके पते, नाम या किसी अन्य व्यक्तिगत जानकारी में कोई बड़ा बदलाव आया है, तो सलाह दी जाती है कि आप एक नया प्रमाण पत्र बनवा लें ताकि भविष्य में कोई समस्या न हो।

अगर आपके Domicile Certificate में कोई गलती है या दस्तावेज़ सत्यापन के समय यह उपलब्ध नहीं है, तो आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। नाम, पिता के नाम, पते या जन्मतिथि में मामूली स्पेलिंग की गलती भी समस्या पैदा कर सकती है। इसलिए, आवेदन करने से पहले सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करना महत्वपूर्ण है। यदि कोई गलती है, तो आपको तुरंत उसे सुधारने या एक नया प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन करना चाहिए। दस्तावेज़ सत्यापन के लिए हमेशा मूल प्रमाण पत्र और उसकी स्व-प्रमाणित फोटोकॉपियाँ तैयार रखें।

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